प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा की गिरफ्तारी पर रोकने के साथ राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके साथ ही याचिका को सह अभियुक्त शमीम अहमद की याचिका के साथ पेश करने का निर्देश दिया है।
धोखाधड़ी व षड्यंत्र के आरोप में लिखी गई थी प्राथमिकी
न्यायमूर्ति वीके बिड़ला तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने फहमीदा की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची व कई अन्य के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में धोखाधड़ी व षड्यंत्र के आरोप में प्राथमिकी लिखी गई है।
याची का कहना है कि सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई जाए। प्राथमिकी की वैधता को इस याचिका में चुनौती दी गई है।