जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रति अन्त्योदय कार्ड 14 किग्रा0 गेहूँ एवं 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूँ एवं 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा।खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टाॅक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेहूँ एवं चावल के निःशुल्क वितरण 14 मई 2024 से 29 मई 2024तक वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 29.05.2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ताओं/कार्डधारकों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद तत्काल उसी समय अनुमन्य मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जाये।
समस्त कार्डधारकों से यह अपील है कि खाद्यान्न का वितरण नई ई-पाॅस मशीनों से लिंक ई-वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है। जिससे समस्त कार्डधारकों को नियमानुसार पूरा खाद्यान्न प्राप्त हो सके। किसी भी प्रकार से घटतौली की सम्भावना नहीं होगी। वितरण तिथि की शुरूआत में वितरण की प्रोसेसिंग में समय लग सकता है। अतः प्रारम्भ में उचित दर दुकान पर एक दिन में कम से कम कार्डधारक ही उपस्थित हों ताकि राशन की दुकान पर अनावश्यक भीड एकत्र न हो। उक्त वितरण अवधि में समस्त कार्डधारकों को शतप्रतिशत खाद्यान्न प्राप्त होगा। कार्ड धारक परेशान नहीं हों। सभी कार्डधारक ई-पाश मशीन में अंगूठा लगाने के बाद तत्काल कोटेदार से राशन सामग्री प्राप्त कर लें। यदि कोटेदार राशन न दे तो मामले की शिकायत करें। वितरण व्यवस्था के सुचारू एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नामित किये गये हैं, जिनके द्वारा तथा समस्त पूर्ति निरीक्षक द्वारा निरन्तर चेकिंग कर नियमानुसार वितरण कराया जायेगा।
- जनपद में संचालित सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत उचित दर दुकानों तक राशन सामग्री नामित परिवहन ठेकेदारों द्वारा पहुँचायी जाती है। उचित दर विक्रेता को परिवहन व्यय नहीं करना है।