नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन कानून, 1995 की धारा 16 के तहत आपराधिक प्रविधानों को हटा दिया है।
इस कानून की धारा 16 के अनुसार पहली बार नियमों के उल्लंघन पर दो साल तक जेल का प्रविधान था, जिसे बाद के अपराध के लिए पांच साल तक बढ़ाया जा सकता था। कारावास के प्रविधानों को अब जुर्माना, सलाह, चेतावनी और निंदा जैसे अन्य उपायों से बदल दिया गया है। इन उपायों को गुरुवार को अधिसूचित नियमों में परिभाषित अधिकारी के माध्यम से लागू किया जाएगा। अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील भी की जा सकेगी।
नियमों में संशोधन से आपराधिक न्याय प्रणाली सरल हो जाएगी। नियमों के बार बार उल्लंघनों पर पंजीकरण को निलंबित करने या रद करने के प्रविधानों को भी शामिल किया गया है।